सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, सीसीआई जांच को रोकने के लिए व्हाट्सएप की दलीलों पर विचार करने से किया इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक की याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हाट्सएप की 2021 की अद्यतन गोपनीयता नीति में जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सीसीआई एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और इससे समक्ष लंबित कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है, और मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा आदेशित जांच को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा – “इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सीसीआई 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण है … सीसीआई को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कथित उल्लंघन की जाँच से नहीं रोका जा सकता है।” यह भी कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन को अस्थायी / प्रथम दृष्टया माना जाना चाहिए।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को फेसबुक इंडिया की एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 2021 की व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति में जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी। अगस्त में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने संबंधित मामले में उसके पक्षकार आवेदन को खारिज कर दिया था और एक अलग रिट याचिका के माध्यम से सीसीआई के आदेश को चुनौती देने के लिए फेसबुक इंडिया ने एकल न्यायाधीश की पीठ से संपर्क किया था।
खंडपीठ ने 25 अगस्त को व्हाट्सएप और फेसबुक इंक की अपील को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ खारिज कर दिया था, जिसमें सीसीआई द्वारा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की अद्यतन गोपनीयता नीति की जांच के लिए उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया था। फेसबुक इंडिया, यूएस-आधारित फेसबुक इंक (जिसे अब मेटा प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है) की भारतीय सहायक कंपनी ने तर्क दिया था कि सीसीआई ने इसे फेसबुक इंक और व्हाट्सएप के खिलाफ अपनी चल रही जांच में शामिल किया है, भले ही उसने इसके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया राय नहीं बनाई है।
पिछले साल अप्रैल में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने व्हाट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक (मेटा प्लेटफॉर्म्स) की याचिकाओं पर सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। पिछले साल जनवरी में, सीसीआई ने समाचार रिपोर्टों के आधार पर व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति को देखने का फैसला किया था। एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर ने कहा था कि उसकी जांच का संबंध व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ यूजर डेटा के प्रतिस्पर्धा-विरोधी साझाकरण से है।
सीसीआई ने फेसबुक के साथ-साथ व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के संबंध में जांच शुरू करने का भी बचाव किया, यह कहते हुए कि फेसबुक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की होल्डिंग कंपनी है और यह संभावित रूप से साझा किए जा रहे डेटा का फायदा उठा सकती है।
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