
हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि सौंपने और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का अनुरोध किया। एक विस्तृत पत्र में, उन्होंने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकारों ने गलत तरीके से राम जन्मभूमि न्यास समिति को 67 एकड़ की अविवादित भूमि सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मांगी, जबकि केंद्र को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार था।
“सॉलिसिटर जनरल का यह प्रस्तुतिकरण दो ग़लती से किया गया था (क) कि सरकार को राष्ट्रीयकृत अयोध्या भूमि को सौंपने के लिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है और जो सरकार के कब्जे में है। संविधान के अधिनियम 300ए के आधार पर और सर्वोच्च न्यायालय के भूमि अधिग्रहण के अनेक नज़ीरी क़ानून के बल पर, केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में किसी के भी भूमि या संपति को हथियाने का सर्वोपरि अधिकार रखता है” स्वामी ने नरसिम्हा राव सरकार के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि, राम जन्मभूमि न्यास समिति को छोड़कर सभी पक्षों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया था।
“इसलिए संविधान द्वारा निहित शक्ति के तहत सरकार, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, किसी को भी अयोध्या भूमि (विवादित भूमि सहित) सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना आवंटित कर सकती है। सरकार को शिष्टाचार के रूप में आवश्यक सभी चीजें, अदालत को आश्वस्त करना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए तय पक्षकारों को सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। वास्तव में, एक उदारता के रूप में दोनों पक्षों को मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है यदि वे स्थगन से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी संबंधित अपील वापस लेते हैं, ”स्वामी ने कहा।
प्रधान मंत्री को अपने 22 पन्नों के लंबे पत्र और दस्तावेजों में, स्वामी ने नरसिम्हा राव सरकार के हलफनामे और कैबिनेट के फैसले का हवाला दिया कि अगर पुरातत्व सर्वेक्षण में मंदिर के अस्तित्व का पता चलता है, तो जमीन हिंदुओं को आवंटित कर दी जाए। उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता समिति के समक्ष भी अपने तर्क बिंदुओं को रखा। विस्तृत पत्र लेख के नीचे प्रकाशित किया गया है।
भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री से यह भी आग्रह किया कि सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए और इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष घोषित करना चाहिए, जहां अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। “इस परियोजना को मूल रूप से 2002 में एनडीए सरकार द्वारा अपने सहयोगी डीएमके के दबाव में मंजूरी दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल के हस्तक्षेप पर, मुझे रिट याचिका दायर करने के लिए कहा गया था… इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे मामले में रोक लगा दी थी। परियोजना को रद्द करने के लिए 2008 में कोर्ट में काफी लंबे समय तक चलने वाले तर्कों के बाद, भारत संघ ने राम सेतु को छुए बिना सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तलाशने पर सहमति व्यक्त की, “स्वामी ने मामले की समयावधि का विवरण देते हुए कहा।
“जब आप प्रधान मंत्री बन गए और बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया जब मैंने इस मामले को फिर से उठाया, तो राम सेतु को नहीं छुआ जाएगा; लेकिन राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक बनाने का मुद्दा, हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी, जो भी कारण हो, कैबिनेट स्तर पर अनुमोदन के लिए नहीं आया था, ”स्वामी ने कहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया सुब्रमण्यम स्वामी का पत्र नीचे प्रकाशित किया गया है:
Subramanian Swamy Letter to… by on Scribd
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