दो प्रतिष्ठित वकील सीजेआई पर राम मंदिर पर ऐसे फैसले और कांग्रेस के नेताओं से जुड़े मामलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि पार्टी को नुकसान न पहुँचे।
कांग्रेस मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ दोषारोपण करके खुद को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए समर्पित पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि जस्टिस लोया मामले के फैसले की घोषणा तक, यह मुख्य न्यायाधीश मिश्रा के साथ सौदा करने की कोशिश कर रही थी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने एक से अधिक अवसरों पर सीजेआई से मुलाकात की। दो प्रतिष्ठित वकील राम मंदिर पर इस तरह के फैसले और कांग्रेस के नेताओं से जुड़े मामलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचे। सूत्रों का कहना है कि प्रक्रिया में बदलाव जस्टिस लोया मामले के फैसले से अचानक हुआ था, इस प्रकार दोषारोपण का सिलसिला शुरू हो गया।
सबसे पुरानी पार्टी ने सीजेआई पर पांच आरोप लगाए थे।
सूत्रों के अनुसार जस्टिस लोया मामले में प्रतिकूल फैसले ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को परेशान कर दिया, जिसके बाद दोषारोपण की गति को पुनर्जीवित किया गया। यहां उल्लेख किया जाना चाहिए कि कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने सीजेआई के खिलाफ कदम का विरोध किया है। इनमें पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और तीन पूर्व कानून मंत्री- अश्विनी कुमार, सलमान खुर्शीद और एम वीरप्पा मोइली शामिल हैं।
जस्टिस लोया मामले के फैसले के चलते, कांग्रेस ने जस्टिस मिश्रा को हटाने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को नोटिस भेजा। नायडू ने नोटिस को यह कहकर खारिज कर दिया कि, “प्रस्ताव सूचना में निहित सामग्री पर विचार करने और कानूनी दिग्गजों और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ मेरी बातचीत में प्राप्त जानकारी पर प्रतिबिंबित होने पर, मैं दृढ़ राय रखता हूँ कि प्रस्ताव सूचना अमल करने लायक नहीं है। तदनुसार, मैं प्रस्ताव की सूचना स्वीकार करने से इंकार करता हूं। ”
सबसे पुरानी पार्टी ने सीजेआई पर पांच आरोप लगाए थे। पहला लखनऊ के प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े एक कथित रिश्वत मामले से संबंधित था। ट्रस्ट एक मेडिकल कॉलेज चलाता था। “दुर्व्यवहार के कार्य” में, सीजेआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नारायण शुक्ला पर मुकदमा चलाने की अनुमति से इनकार कर दिया। दूसरे और तीसरे आरोप भी ट्रस्ट से संबंधित हैं। चौथा एक ऐसी जमीन थी जिसे सीजेआई ने अधिग्रहण किया था और बाद में उसपर से अधिग्रहण हटा लिया था। पांचवां आरोप सीजेआई के हिस्से में “शक्ति के दुरुपयोग” के बारे में था, “परिणाम को प्रभावित करने के संभावित इरादे से रोस्टर के प्रमुख के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग“।
इस बीच, कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं निगल पा रही है कि नायडू द्वारा कांग्रेस के नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह इस विषय को शीर्ष अदालत तक लेकर जाएगी।
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