भारत सरकार ने संसद से कहा: 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में 47,984 लोगों की मौत हुई
भारत सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों में 47,984 लोगों की मौत हुई। पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि महीनों तक चले कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान मृत्यु दर में कमी आई। 2019 में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे दुर्घटनाओं में 53,872 लोगों की मौत हुई थी। हादसों का प्रमुख कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का प्रयोग, तेज गति से वाहन चलाना है।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2019 में एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण 53,872 लोगों की मौत हुई थी। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण वाहन डिजाइन और स्थिति, सड़क इंजीनियरिंग, अधिक गति, शराब और नशे का सेवन, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पर न रुकना, मोबाइल फोन का उपयोग करना है।
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केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालय ने स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल करके सभी चरणों (डिजाइन चरण, निर्माण चरण और ओ एंड एम चरण) पर सड़क सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एक अलग सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि मार्च-अप्रैल 2021 में ऑक्सीजन संकट के दौरान, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) टैंकरों को चलाने के लिए तकनीकी रूप से योग्य प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी की सूचना मिली थी।
उन्होंने कहा – “तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) के परिवहन की आवश्यकता में निरंतर वृद्धि, ऑक्सीजन प्रबंधन की एक विस्तारित अवधि, क्रायोजेनिक टैंकरों की सूची में वृद्धि और 24X7 संचालन के कारण अधिक थकान / दुर्घटना दर को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने खतरनाक माल के परिवहन के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक समूह बनाने के लिए राज्यों को एक सलाह जारी की।“
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गडकरी ने कहा कि वर्ष 2016 से 2018 की अवधि के दौरान आंकड़ों के आधार पर भारत के राजमार्गों पर पहचाने गए ब्लैक स्पॉट की कुल संख्या 5,803 है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने वाहनों, मोबाइल फोन और दस्तावेजों की चोरी की शिकायतों के लिए राज्य नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है, जिसमें आरोपी अज्ञात हैं।
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