कोविड-19 के हॉट स्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर, पूरे भारत में 20 अप्रैल के बाद सख्त सामाजिक दूरी मानदंड के साथ उद्योग और कार्यालय खोले जाने हैं। 3 मई तक कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 13 पृष्ठ के परिपत्र में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन जमीनी स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों को जोड़ सकते हैं।

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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 13 पृष्ठ के परिपत्र में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन जमीनी स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों को जोड़ सकते हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 13 पृष्ठ के परिपत्र में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन जमीनी स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों को जोड़ सकते हैं।

3 मई तक कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किये जिसमें उद्योगों, कृषि, सभी प्रकार के सामानों और कार्यालयों के सभी ट्रकों की आवाजाही को 20 अप्रैल के बाद से सभी क्षेत्रों में सख्त सामाजिक दूरियों के नियमों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें कोविड-19 महामारी के हॉट स्पॉट के रूप में अधिसूचित किया गया है। बाहर जाने वाले सभी लोगों को मास्क या पारंपरिक कपड़ों से चेहरा ढंकना होगा। हालांकि, साइकिल रिक्शा, शिक्षण संस्थान खोलने, मॉल, सिनेमा हॉल खोलने और शराब, तंबाकू, गुटखा की बिक्री, थूकना सहित कोई भी सार्वजनिक परिवहन लॉकडाउन के अंतिम दिन यानी 3 मई तक प्रतिबंधित है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 13 पृष्ठ के परिपत्र (सर्कुलर) में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन जमीनी स्थिति के आधार पर प्रतिबंधों को जोड़ सकते हैं। सर्कुलर में यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारियों या कंपनियों के सीईओ को सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करना चाहिए, कार्यालय क्षेत्रों में पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े को रोकने और परिसर की सफाई और सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करना चाहिए।

राज्य सरकारें 20 अप्रैल को नामित हॉटस्पॉट की अधिसूचना की घोषणा करेंगी और इन क्षेत्रों में प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक सेवाओं को प्रशासन द्वारा घर-घर जाकर वितरित किया जाएगा।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

समाचार दिशानिर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल के बाद ये सेवाएं पूरी तरह कार्यात्मक होंगी:

  1. सभी चिकित्सा सुविधाएं जिनमें आयुष शामिल हैं, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाएँ।
  2. कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियाँ सहित कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) द्वारा या राज्य/संघ सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियां।
  3. वायुमार्ग और रेलवे द्वारा सभी प्रकार के मालवाहक (कारगो) का आवागमन।
  4. आरबीआई, बैंक शाखाओं और एटीएम, सेबी सहित वित्तीय क्षेत्र
  5. मनरेगा से संबंधित कार्य।
  6. ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं, उद्योगों के उत्पादन से संबंधित उद्योग।
  7. देश भर में कारगो और आवश्यक वस्तुओं का आवागमन।
  8. सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे तेल और गैस क्षेत्र।
  9. ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन।
  10. ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई सहित सड़कों, भवनों, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण जैसे बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ।
  11. आईटी कंपनियाँ, लेकिन केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और सामाजिक दूरी मानदंडों के सख्त प्रावधानों के तहत।
  12. किसी भी मेडिकल आपातकाल (इमरजेंसी) की स्थिति में निजी वाहनों की आवाजाही। दोपहिया वाहनों के मामले में, केवल चालक को अनुमति दी जाएगी।
  13. भारत सरकार और उसके अधीनस्थ विभागों के कार्यालय
  14. राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके स्वायत्त/अधीनस्थों के कार्यालय। आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां
  15. सामाजिक क्षेत्र जिसमें अवलोकन गृह, देखभाल गृह, और आंगनवाड़ियाँ शामिल हैं।
  16. डाक सेवाओं के साथ-साथ देश भर के डाकघर।
  17. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगर/स्थानीय निकायों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता काम जैसे पानी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन।
  18. दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ ट्रक। माल लेने के लिए या माल पहुंचाने के बाद वापस जाने के लिए खाली ट्रक।
  19. ट्रक की मरम्मत की दुकानें और राजमार्गों पर ढाबे, वो भी निर्धारित सामाजिक दूरी मानदंडों के साथ।
  20. ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी)
  21. कार्यालय परिसरों की सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं
  22. होटल, धर्मशाला, लॉज और मोटल जो लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटकों को आवासी व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं।
  23. बिजली मरम्मत, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर यांत्रिकी, और बढ़ई द्वारा सेवाएं

3 मई तक निलंबित रहने वाली सेवाएं:

  1. बड़े शहरों में मेट्रो सेवा के साथ रेलवे, एयरवेज या बसों द्वारा यात्री परिवहन
  2. छूट प्राप्त स्थिति को छोड़कर व्यक्तियों की अंतर-राज्य और अंतर-जिला आवाजाही
  3. विशेष रूप से छूट के अलावा अन्य सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ।
  4. सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान।
  5. ऑटोरिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित सभी टैक्सी और कैब सेवाएं।
  6. विशेष रूप से छूट के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं
  7. सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क।
  8. अंतिम संस्कार और सभाओं में, 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति।
  9. धार्मिक या पूजा स्थल। धार्मिक मण्डली जमावट सख्ती से निषिद्ध है।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दैनिक निर्देशों का पालन करना होगा। गृहमंत्रालय का 13 पृष्ठीय परिपत्र नीचे प्रकाशित किया गया है:

MHA Revised Guidelines – April 15 by PGurus on Scribd

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