भगोड़े माल्या को लगा बड़ा झटका, भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील ने केस लड़ने से किया इनकार
लंदन में रहने वाले भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या के वकील ने गुरुवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उनका उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और वकील के रूप में मामले से मुक्त होने की मांग की। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मामले से अधिवक्ता ईसी अग्रवाल को मुक्त करने की अनुमति दी और उन्हें शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री को यूनाइटेड किंगडम में उसके वर्तमान आवासीय पते के साथ शराब कारोबारी की ई-मेल आईडी प्रस्तुत करने को कहा।
वकील माल्या के लिए संभाले गए मामलों को छोड़ रहे थे, माल्या वर्तमान में 2016 से लंदन में रह रहा है, भारत में प्रत्यर्पण मामले का सामना कर रहा है। अग्रवाल ने शीर्ष न्यायालय से कहा, “मैं इस मामले से मुक्त होना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपने मुवक्किल से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। मैं उससे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूं। वह लंबे समय से संपर्क में नहीं है।”
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शीर्ष न्यायालय ने 5 अक्टूबर, 2018 और 13 सितंबर, 2019 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ माल्या (66) द्वारा दायर दो याचिकाओं से वकील को मुक्त कर दिया, जिसमें उन्हें बैंकों के एक संघ को 3,101 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। एक अन्य मामले में, 11 जुलाई को, शीर्ष न्यायालय ने माल्या को न्यायालय की अवमानना के लिए चार महीने जेल की सजा सुनाई थी, और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह भगोड़े व्यवसायी की उपस्थिति सुनिश्चित करे जो 2016 से यूनाइटेड किंगडम में कारावास से गुजर रहा है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण डिफॉल्टर बने माल्या ने कभी कोई पछतावा नहीं दिखाया और न ही अपने आचरण के लिए कोई माफी मांगी और कानून की महिमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने माल्या पर 2,000 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसे 9 मई, 2017 को शीर्ष न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया था, क्योंकि न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित किए थे।
शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया था कि माल्या और लाभार्थी चार करोड़ डॉलर से संबंधित उक्त लेनदेन के तहत प्राप्त राशि को आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित चार सप्ताह के भीतर संबंधित वसूली अधिकारी के पास जमा करने के लिए बाध्य होंगे। इसने कहा था कि यदि राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित वसूली अधिकारी धन की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा और भारत सरकार और सभी संबंधित एजेंसियां सहायता और पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी।
भगोड़ा विजय माल्या जो ट्विटर पर सक्रिय था, आजकल सिर्फ त्योहारों के दिनों में ही ट्वीट कर रहा है। उसका अंतिम ट्वीट 22 अक्टूबर को हुआ था: https://twitter.com/TheVijayMally/status/1583811215750361089?s=20&t=RT__aglUQq4Hno_mQfLC1A
माल्या 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी है, जिसमें उसकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है। वह मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है। वह 18 अप्रैल, 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ऋण देने वाले बैंकों के एक संघ ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि माल्या ऋण के पुनर्भुगतान पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था, जो उस समय 9,000 करोड़ रुपये से अधिक था। सभी अदालतों में मामले हारने के बाद माल्या का प्रत्यर्पण मामला अब पिछले दो वर्षों से ब्रिटिश गृह सचिव के पास है।
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