वित्त मंत्रालय ने कहा कि 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से 95.86 करोड़ रुपये की वसूली हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपी को ईडी को पासवर्ड देने का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने बिटकॉइन ट्रेडिंग घोटाले के लिए पकड़े गए एक आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपना पासवर्ड प्रदान करने का निर्देश दिया।

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11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से 95.86 करोड़ रुपये की वसूली
11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से 95.86 करोड़ रुपये की वसूली

क्या वित्त मंत्रालय ने अवैध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की कमर तोड़ दी है?

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के लिए 11 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से 95.86 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। कुल राशि में जुर्माना और ब्याज शामिल है। ज़ेनमे लैब्स (वज़ीरक्स), कॉइन डीसीएक्स, कॉइनस्विच कुबेर, बाय यूकोइन, यूनोकॉइन और फ्लिटपे उन एक्सचेंजों में शामिल थे जो जीएसटी चोरी के मामलों में शामिल थे। एक अन्य घटनाक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिटकॉइन ट्रेडिंग घोटाले के लिए पकड़े गए एक आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपना पासवर्ड प्रदान करने का निर्देश दिया।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, कर चोरी के लिए दर्ज किए गए अन्य क्रिप्टो मुद्रा एक्सचेंजों में ज़ेब आईटी सर्विसेज, सिक्योर बिटकॉइन ट्रेडर्स, गियोटस टेक्नोलॉजीज, अवलेनकन इनोवेशन इंडिया (ज़ेबपे) और डिस्किडियम इंटरनेट लैब्स शामिल हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों द्वारा जीएसटी चोरी के 11 मामलों का पता केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं द्वारा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 81.54 करोड़ रुपये की चोरी का पता चला था और 95.86 करोड़ रुपये (ब्याज और जुर्माने सहित) वसूल किए गए।

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जवाब के अनुसार, ज़ैनमई लैब्स (वज़ीरेक्स) से 49.18 करोड़ रुपये, कॉइन डीसीएक्स से 17.1 करोड़ रुपये और कॉइनस्विच कुबेर से 16.07 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो-मुद्रा घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपने बिटकॉइन वॉलेट के यूजर नेम और पासवर्ड का खुलासा करने और उसके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में सहयोग करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि बिटकॉइन की बहु-स्तरीय विपणन योजना चलाने के आरोपी अजय भारद्वाज के पूर्ण प्रकटीकरण के अधीन, अदालत द्वारा दी गई उनकी अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा – “प्रतिवादियों द्वारा जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। ईडी ने कहा है कि याचिकाकर्ता के भाई की मृत्यु हो गई है और याचिकाकर्ता (भारद्वाज) के पास उसके क्रिप्टो वॉलेट के यूजर नेम और पासवर्ड है जिसे जांच अधिकारी को अवश्य बताया जाना चाहिए”।

25 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा था कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या बिटकॉइन या ऐसी किसी अन्य मुद्रा से जुड़े क्रिप्टो मुद्रा व्यापार भारत में कानूनी है या नहीं। शीर्ष न्यायालय भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें कथित तौर पर भारत भर में निवेशकों को बिटकॉइन में व्यापार करने के लिए प्रेरित करके और उन्हें उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर धोखा दिया गया था।

आरोपी भारद्वाज के खिलाफ देश भर में लोगों को ठगने के लिए 47 मामले दर्ज किए गए हैं और इस मामले में 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन का व्यापार शामिल है। भारद्वाज के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने अन्य सह-आरोपियों के साथ, जो ज्यादातर उनके परिवार के सदस्य हैं, ने निवेशकों को 10 प्रतिशत सुनिश्चित मासिक रिटर्न हासिल यानी 18 महीने के लिए, जो कुल 180 प्रतिशत लाभ होता है, करने के झूठे वादों पर एक बहु-स्तरीय विपणन योजना के माध्यम से निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था।

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि कानून के तहत अपरिहार्य सजा से बचने के लिए, भारद्वाज और अन्य सह-आरोपियों ने सामूहिक रूप से, बेईमानी से और सभी सबूतों को नष्ट करने के जानबूझकर इरादे से नकली ‘गेनबिटकॉइन‘ वेबसाइट को बंद कर दिया, जिसके माध्यम से निवेशकों ने निवेश किया था।

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