दिल्ली की जामा मस्जिद में ‘लड़कियों’ के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद हुक्म वापस लिया गया

"जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दखला मना है।"

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जामा मस्जिद
जामा मस्जिद

जामा मस्जिद दिल्ली ने जारी किया नया आदेश

दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद के प्रशासन ने ‘लड़कियों’ के अकेले या समूहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्य द्वार के बाहर नोटिस लगा दिया था। विवाद बढ़ने पर मस्जिद के शाही इमाम ने गुरुवार को कहा कि यह आदेश नमाज अदा करने आने वालों पर लागू नहीं होता है। प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि नोटिस, जिन पर कोई तारीख नहीं है, तीन मुख्य प्रवेश द्वारों के बाहर कुछ दिन पहले लगाए गए थे। हालांकि, यह अभी संज्ञान में आया है।

17वीं शताब्दी के मुगल काल के स्मारक, जो हजारों विश्वासियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, के प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दखला मना है।”

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शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि विरासत ढांचे के परिसर में कुछ “घटनाओं” की सूचना के बाद निर्णय लिया गया था। बुखारी ने मीडिया में विवादास्पद निर्णय का बचाव करते हुए कहा, “जामा मस्जिद इबादत की जगह है और इबादत के लिए लोगों का स्वागत है। लेकिन लड़कियां अकेले आती हैं और अपने प्रेमियों का इंतजार करती हैं… यह जगह इस सबके लिए नहीं है। ऐसी बातों पर प्रतिबंध है।”

बुखारी ने कहा – “ऐसी कोई भी जगह, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा पूजा की जगह (प्रार्थना की जगह है) है और उस उद्देश्य के लिए किसी के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज ही 20-25 लड़कियों का एक समूह आया था और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी गई।”

बाद में शाम को जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की, दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने उनसे बात की और उनसे हुक्म वापस लेने का अनुरोध किया। एलजी के अधिकारियों ने कहा कि इमाम बुखारी आदेश को रद्द करने के लिए सहमत हुए, इस शर्त पर कि आगंतुक मस्जिद की पवित्रता का सम्मान करें।

अतीत में, आगंतुकों द्वारा संगीत वीडियो शूट करना प्रतिबंधित था। व्यस्त मटिया महल क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बाहर एक पुराने बोर्ड पर संदेश था: “मस्जिद के अंदर संगीत वीडियो शूट करना सख्त वर्जित है”। जामा मस्जिद प्रशासन ने दावा किया कि जो लोग “अनुचित व्यवहार” में लिप्त हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है और “सभी महिलाओं को नहीं”।

इस मुद्दे के कारण कुछ वर्गों में आक्रोश फैल गया क्योंकि महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के फैसले को प्रतिगामी और अस्वीकार्य करार दिया। जहां दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया और कहा कि वह एक नोटिस जारी कर रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के सूत्रों ने कहा कि इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और कार्रवाई पर फैसला लिया जाना है।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर कहा, “जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से गलत है। पुरुषों को नमाज पढ़ने का जिस तरह का अधिकार है, महिलाओं को भी वही अधिकार हैं।“ उन्होंने ट्वीट किया, “मैं जामा मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर रही हूं। किसी को भी इस तरह से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है।” एक वीडियो में, पैनल के प्रमुख ने कहा कि यह एक “शर्मनाक” और “असंवैधानिक” कृत्य है।

“वे क्या महसूस करते हैं? यह भारत नहीं इराक है? कोई भी खुले तौर पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा … कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। इस तरह के तालिबानी कृत्य के लिए, हमने उन्हें नोटिस जारी किया है।” मालीवाल ने वीडियो में कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रतिबंध वापस लिया जाए।

पैनल ने अपने नोटिस में जामा मस्जिद में “बिना पुरुष साथी” के महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर रोक लगाने के कारणों और महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में विवरण मांगा है। इसमें कहा गया है, “यदि बैठक में निर्णय लिया गया था, तो कृपया बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति प्रदान करें। महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए अधिकारियों द्वारा अब उठाए गए कदम।” डीसीडब्ल्यू ने 28 नवंबर तक मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महिलाओं को सदियों पीछे ले जाता है।

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