अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में ट्वीट करने से सुब्रमण्यम स्वामी को रोकने के लिए कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया

कांग्रेस को एक और झटका, नेशनल हेराल्ड मामले के न्यायाधीश ने कहा कि स्वामी इसके बारे में ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र हैं

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नेशनल हेराल्ड मामले के न्यायाधीश ने कहा कि स्वामी इसके बारे में ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र हैं
नेशनल हेराल्ड मामले के न्यायाधीश ने कहा कि स्वामी इसके बारे में ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र हैं

सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले को संभालने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा की याचिका कि शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले और “अपमानजनक भाषा”, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में ट्वीट करने से रोकें, को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश समर विशाल ने वोरा जो इस मामले में अन्य आरोपी हैं, की याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि ट्वीट्स ने मामले के मुकदमे या अदालत में किसी भी पूर्वधारणा को नुकसान पहुंचाया हो।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि सोनिया और राहुल ने कभी स्वामी की ट्वीटिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की, हालांकि वोरा द्वारा पेश सभी ट्वीट्स मां और बेटे पर हमला कर रहे थे। वोरा ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि स्वामी अपने ट्वीट्स से अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अक्सर सोशल मीडिया मंच में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वामी पर आरोप भी लगाया। अदालत ने कहा कि वोरा द्वारा उद्धृत ट्वीट्स न्याय प्रदान करने में ना ही हस्तक्षेप करता है और ना ही उसके लिए बाधक है और ये न्यायिक कार्यवाही को क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसके कारण आवेदक यह कह सकता है कि आवेदन में यह कहा गया है, न ही ऐसा तर्क में पेश किया गया है”।

आवेदक या अन्य आरोपी के दृष्टिकोण से ट्वीट्स को खुश करने वाला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप कैसे करते हैं या आरोपी की रक्षा के प्रति पूर्वाग्रह हैं, यह स्पष्ट नहीं है

“मुकदमा चल रहा है और सबूत के स्तर पर पहुंच गया है, और मुझे रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं मिला और न ही कुछ भी दिखा कि इन ट्वीट्स ने मुकदमा या अदालत में किसी भी पूर्वाग्रह को नुकसान पहुंचाया है, “न्यायाधीश ने कहा। यह कहा गया है “एक अदालत किसी भी व्यक्ति को किसी मामले की कार्यवाही की जानकारी देने से मना नहीं कर सकती है जब तक कि यह न सामने आये कि जानकारी साफ तौर पर और दुर्भाग्य से झूठी हो।

अदालत ने कहा, “आवेदक या अन्य आरोपी के दृष्टिकोण से ट्वीट्स को खुश करने वाला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप कैसे करते हैं या आरोपी की रक्षा के प्रति पूर्वाग्रह हैं, यह स्पष्ट नहीं है,” 11 जनवरी तक मुख्य मामले में स्वामी के परीक्षण को टालते हुए अदालत ने कहा।

इससे पहले अपने तर्कों में, स्वामी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के सिद्धांतों के अलावा, कांग्रेस वकीलों द्वारा उत्पादित ट्वीट्स (2000 से अधिक) प्रमाणित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों ने प्रमाणन की मांग की जब उन्होंने यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के आयकर दस्तावेज और कंपनी के रिकॉर्ड पेश किए थे। कांग्रेस के वकीलों ने स्वामी को “कांगी वकील” कहकर ट्विटर पर उनका अपमान करने का भी आरोप लगाया [1]। अपने तर्कों के दौरान, कांग्रेस के वकीलों ने कहा कि स्वामी अक्सर सोनिया गांधी को टीडीके के रूप में सम्बोधित करते हैं, जिसका अर्थ रामायण की राक्षसी है। दिलचस्प बात यह है कि वकीलों ने स्वामी द्वारा राहुल गांधी को बुद्धू के रूप में सम्बोधित करने वाले ट्वीट्स को कभी नहीं उठाया।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी ने अपने वकीलों इश्करन भंडारी, दिलीप कुमार, रमनी तनेजा और उनकी वकील पत्नी रोक्सना स्वामी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी से प्रति-परीक्षा शुरू होने के बाद, वह फरवरी से नेशनल हेराल्ड मामले में दैनिक सुनवाई की मांग करेंगे।

संदर्भ:

[1] Swamy demands authentication of his tweets from Congress lawyers. Crossing of Swamy in National Herald case to begin on Nov 17Oct 20, 2018, PGurus.com

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