न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी के शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की कम्युनिस्ट वकीलों की कोशिश नाकाम

    न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई की एक विशेष पीठ ने कहा, "हम रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं।"

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    न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी के शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की कम्युनिस्ट वकीलों की कोशिश नाकाम
    न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी के शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की कम्युनिस्ट वकीलों की कोशिश नाकाम

    न्यायमूर्ति चंद्रा विक्टोरिया गौरी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की याचिका पर विचार करने से शीर्ष न्यायालय का इंकार

    शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को सुबह के समय चिंताजनक क्षणों के बीच वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी (49) को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने से पहले एक “परामर्श प्रक्रिया” हुई थी। सुबह 10:25 बजे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई की एक विशेष पीठ के सामने बहस शुरू हुई और गौरी का शपथ ग्रहण सुबह 10:46 बजे हुआ, शीर्ष न्यायालय ने 10:53 बजे उनके शपथ ग्रहण पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

    शीर्ष न्यायालय ने कहा कि गौरी को एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और यदि वह शपथ के प्रति सच्ची नहीं हैं या शपथ के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती हैं, तो कॉलेजियम को इस पर विचार करने का अधिकार है। ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों को स्थायी न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। शीर्ष न्यायालय द्वारा गौरी की नियुक्ति के खिलाफ दो याचिकाओं को खारिज करने से पांच मिनट पहले, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा द्वारा लगभग 10:48 बजे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई।

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    न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बीआर गवई की एक विशेष पीठ ने कहा, “हम रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं।” मद्रास उच्च न्यायालय के तीन वकीलों द्वारा दायर एक सहित दो याचिकाओं में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में गौरी की नियुक्ति का विरोध किया गया था।

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है। “श्री रामचंद्रन, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने यहां भी शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है,” यह कहा।

    न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “कॉलेजियम ने इसे खारिज कर दिया। कॉलेजियम ने कहा कि किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत या राजनीतिक विचार उसके नाम की सिफारिश नहीं करने का आधार नहीं हो सकते।” उन्होंने कहा, “दरअसल, यहां आने से पहले मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी और मैं पिछले 20 साल से जज हूं।”

    अतीत में राजनीति में कई व्यक्ति भारत में न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर केरल की कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री थे। न्यायमूर्ति एसके हेगड़े और न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। तमिलनाडु में कम्युनिस्ट वकील न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति का यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि वह भाजपा की महिला शाखा में थीं और दक्षिणपंथियों का समर्थन करने वाली टीवी बहसों में दिखाई देती थीं।

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