एयर इंडिया पर डीजीसीए की बड़ी कार्यवाही!
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ‘एयर इंडिया‘ पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने वैध टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने और फिर उनके अनिवार्य मुआवजे का भुगतान नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए के मुताबिक पहले यात्रियों को वैध टिकट होने के बावजूद फ्लाइट में बोर्डिंग से मना कर दिया गया, साथ ही इसके बदले यात्रियों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया।
डीजीसीए ने एक बयान में कहा, एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। डीजीसीए के मुताबिक, “बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली के यात्रियों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिसकी वजह से डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी। एविएशन रेगुलेटर के अनुसार, एयर इंडिया के पास हर्जाने को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी तरफ से यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।”
DGCA imposes Rs 10 lakh fine on Air India for denying boarding to passengers holding valid ticket
— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2022
डीजीसीए ने इसे एक गंभीर चिंता का विषय बताते हुए एयरलाइन को सलाह दी है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाए, ऐसा नहीं करने पर डीजीसीए द्वारा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से मना कर दिया जाता है और उसने समय पर हवाई अड्डे पर सूचना दी है, तो डीजीसीए के अनुसार संबंधित एयरलाइन को कुछ नियमों का पालन जरूर करना होगा।
यह जून में घटी दूसरी घटना है जब किसी एयरलाइंस कंपनी पर डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है। इसके पहले 2 जून को ‘विस्तारा’ पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कंपनी पर सेफ्टी के नियम को तोड़ने का आरोप लगा था। एयरलाइन एविएशन डीजीसीए ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लीयरैंस ऑफिसर को दे दिया करती थी।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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