गूगल बनाम सीसीआई: यूएस टेक दिग्गज के लिए कोई राहत नहीं
शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को 1,337 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने का सामना कर रही गूगल इंडिया से पूछा कि क्या वह भारत में उसी नियम का पालन करेगी जैसा कि वह यूरोप में एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप के संबंध में करता है। शीर्ष न्यायालय नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के एक आदेश के खिलाफ अमेरिकी टेक दिग्गज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रतिस्पर्धा नियामक ने उस पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने अमेरिकी फर्म की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी से अगली सुनवाई में इस पहलू को स्पष्ट करने को कहा। पीठ ने कहा, “क्या गूगल भारत में वही व्यवस्था अपनाएगा जो यूरोप में आप करते हैं? कृपया इस पर विचार करें और वापस आएं। हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे।”
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के लिए पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमण के बाद यह टिप्पणी आई, जिन्होंने कहा कि गूगल ने यूरोपीय आयोग द्वारा पारित एक समान आदेश का अनुपालन किया था। सीसीआई ने हाल ही में अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए गूगल पर 936 करोड़ रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया था। [1]
एएसजी ने आरोप लगाया कि कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव कर रही है। सिंघवी ने गूगल के मानक ‘मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट’ (एमएडीए) अनबंडलिंग से संबंधित यूरोप में अनुपालन प्रस्तुत किया। एनसीएलएटी ने 4 जनवरी को प्रतिस्पर्धा नियामक के एक आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और गूगल को जुर्माने की राशि का 10 प्रतिशत जमा करने को कहा था।
एनसीएलएटी ने देश में अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए सीसीआई द्वारा 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सर्च दिग्गज की चुनौती को स्वीकार किया। सिंघवी ने पहले मामले की तत्काल सुनवाई की मांग का उल्लेख किया था। वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा असाधारण निर्देश पारित किए गए हैं और आदेश का अनुपालन 19 जनवरी तक किया जाना है।
सीसीआई ने पिछले साल अक्टूबर में गूगल से कहा था कि वह एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन यूजर्स को ऐप्स अनइंस्टॉल करने की अनुमति दे और उन्हें अपनी पसंद का सर्च इंजन चुनने दें। यह आदेश 19 जनवरी से प्रभावी होना था।
संदर्भ:
[1]Google says reviewing CCI’s decision to evaluate next steps; says committed to its users, developers – Oct 26, 2022, PGurus.com
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