विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर न्यायपालिका को डराने और कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया

    रिजिजू ने दावा किया कि कोलेजियम में सरकारी प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को उनका पत्र एनजेएसी अधिनियम को खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय द्वारा सुझाई गई एक सटीक अनुवर्ती कार्रवाई थी।

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    विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर न्यायपालिका को डराने और कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया
    विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर न्यायपालिका को डराने और कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया

    न्यायाधीशों के निर्णय की प्रक्रिया में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के रिजिजू के सुझाव की विपक्ष ने आलोचना की

    न्यायपालिका को डराने-धमकाने की मोदी सरकार की कोशिश की विपक्षी दलों द्वारा निंदा किए जाने के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को दावा किया कि कोलेजियम में सरकारी प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को उनका पत्र एनजेएसी अधिनियम को खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय द्वारा सुझाई गई एक सटीक अनुवर्ती कार्रवाई थी।

    कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सीजेआई को रिजिजू का पत्र न्यायपालिका को डराने और कब्जा करने का प्रयास था। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में रमेश ने कहा – “वीपी के हमले। कानून मंत्री के हमले। यह सब न्यायपालिका को डराने और उसके बाद उस पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए टकराव का तांडव है। कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है। लेकिन यह सरकार जो चाहती है वह पूरी तरह से अधीनता है – इसका उपाय न्यायपालिका के लिए जहर की गोली है।”

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    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस कदम को ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा, “न्यायिक नियुक्तियों में बिल्कुल भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।”

    केजरीवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कानून मंत्री ने कहा कि यह कदम कॉलेजियम प्रणाली के एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) के पुनर्गठन के लिए संविधान पीठ के निर्देश के अनुरूप है। मंत्री ने ट्विटर पर कहा – “मुझे उम्मीद है कि आप कोर्ट के निर्देश का सम्मान करेंगे! यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देश की सटीक अनुवर्ती कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली के एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) के पुनर्गठन का निर्देश दिया था।“

    रिजिजू ने कहा – “माननीय सीजेआई को लिखे पत्र की सामग्री सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की टिप्पणियों और निर्देशों के अनुरूप है। विशेष रूप से न्यायपालिका के नाम पर सुविधाजनक राजनीति की सलाह नहीं दी जाती है। भारत का संविधान सर्वोच्च है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है।”

    उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में अपने प्रतिनिधियों और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की सरकार की मांग शीर्ष न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करते हुए सुझाई गई “सटीक अनुवर्ती कार्रवाई” थी।

    पूर्व कानून मंत्री और प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल ने सरकार पर न्यायपालिका पर “कब्जा” करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वह ऐसी स्थिति बनाने की पूरी कोशिश कर रही है जिसमें एनजेएसी को “एक और अवतार” में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से परखा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तथ्य को समायोजित नहीं किया है कि उसके पास उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों पर अंतिम फैसला नहीं है और वह इसका विरोध करती है। सिब्बल ने कहा, “वे ऐसी स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और अवतार में परखा जा सके।”

    कांग्रेस सांसद और वकील विवेक तन्खा ने कहा, “किरेन रिजिजू का ऐसे सोचना कैसे संभव है!! हालांकि कॉलेजियम प्रणाली में अंतर्निहित मुद्दे हैं, लेकिन देश में प्रचलित भावना न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। हम पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं!!”

    राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा – “यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विचार को व्यापक रूप से कमजोर करने वाला है और संविधान के माध्यम से परिकल्पित सूक्ष्म संतुलन को अस्थिर कर देगा। क्या सरकार ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका‘ के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ है।“

    कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा – “कोलेजियम प्रणाली क्रमशः 1993 और 1998 में दूसरे और तीसरे न्यायाधीशों के मामले के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई। सरकार ने एनजेएसी प्रतिमान लाकर इसे खत्म करने की कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भले ही सुप्रीम कोर्ट चाहे केंद्र सरकार की इच्छा को समायोजित करने के लिए वे ऐसा कैसे करेंगे, इसलिए प्रक्रिया ज्ञापन में इस तरह के कृत्य के लिए जगह नहीं है। फिर सवाल यह है कि केवल सरकार का एक प्रतिनिधि ही क्यों?”

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