एनएचएआई को किसानों के विरोध से हुआ 2,731 करोड़ रुपये का टोल घाटा

एनएचएआई को 2,731.32 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ

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एनएचएआई को किसानों के विरोध से हुआ 2,731 करोड़ रुपये का टोल घाटा
एनएचएआई को किसानों के विरोध से हुआ 2,731 करोड़ रुपये का टोल घाटा

एनएचएआई को हुए नुकसान की जानकारी गड़करी ने सदन को दी

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 2,731.32 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के कारण टोल प्लाजा से कमाई के नुकसान का विवरण देते हुए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संसद को यह सूचित किया गया। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विरोध ने अक्टूबर 2020 से टोल संग्रह को प्रभावित करना शुरू कर दिया था।

उन्होंने कहा कि शुरू में अक्टूबर 2020 में आंदोलनकारी किसानों द्वारा पंजाब में कई टोल प्लाजा को गैर-संचालित कर दिया गया था। मंत्री ने कहा – “यह अंततः पूरे हरियाणा के पड़ोसी राज्यों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैल गया। किसान आंदोलन के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 60 से 65 एनएच टोल प्लाजा प्रभावित हुए, जिससे 2,731 करोड़ रुपये के टोल संग्रह का नुकसान हुआ।“

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गडकरी ने कहा कि मंत्रालय और एनएचएआई ने राज्य प्रशासन के साथ सक्रिय संचार, टोल संग्रह एजेंसियों की मदद आदि के माध्यम से प्रभावित टोल प्लाजा के संचालन के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। एक अलग सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने विभिन्न परियोजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 12,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिनमें से कुछ को 2021 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क दुर्घटनाएं, मौतें

कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए पैदल चलने वालों की संख्या कम होकर 23,483 हो गई, एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कुल 25,858 पैदल चलने वालों की मौत हुई थी। मंत्री ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की कुल संख्या 1,31,714 थी, जबकि कैलेंडर वर्ष 2019 में यह संख्या 1,51,113 था। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय राज्य पुलिस से दुर्घटनाओं और मौत के बारे में सूचना और आंकड़े हासिल करता है।

आगे विस्तार से बताते हुए, मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के लिए, संसद द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है, और इसमें अन्य बातों के साथ, यातायात उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अवयस्क चालक पर दंड शामिल है।

उन्होंने बोला – “हालांकि, पैदल चलने वालों की मौत क्यों होती है, इस पर कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है या आयोजित नहीं किया गया है। आम तौर पर, ऐसी मौतें पैदल चलने वालों द्वारा सड़कों पर चलने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने या यातायात के दौरान सड़क पार करने की कोशिश के कारण होती हैं। दुर्घटनाएं अधिक गति वाले वाहनों के कारण भी होती हैं।”

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