एनसीएलएटी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई

    जी ने दिवालिएपन की आपदा को टाला, अभी के लिए

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    एनसीएलएटी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई
    एनसीएलएटी ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाई

    इंडस बैंक द्वारा दिवाला कार्यवाही रोकी गई

    मीडिया प्रमुख ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) को एक बड़ी राहत देते हुए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को इसके खिलाफ इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू की गई दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी। जेडईईएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऋणदाता इंडसइंड बैंक और अंतरिम समाधान पेशेवर को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया। इंडस बैंक द्वारा 89 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के लिए एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) से संपर्क करने के बाद सुभाष चंद्रा के नेतृत्व वाले ज़ी एंटरटेनमेंट को दिवालियापन का सामना करना पड़ा।

    विस्तृत सुनवाई की जरूरत है

    एनसीएलएटी के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और बरुण मित्रा की पीठ ने कहा, “29 मार्च को अंतिम निपटान के लिए अपील को सूचीबद्ध करें। इस बीच, 22 फरवरी, 2023 को न्यायनिर्णय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी गई है।” एनसीएलएटी ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

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    जी कल्वर के विलय के लिए काम जारी

    घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, गोयनका ने एक बयान में कहा: “हम एनसीएलएटी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करते हैं और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा ध्यान प्रस्तावित विलय (कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट) के समय पर पूरा होने पर है।”

    जी द्वारा इंडसइंड बैंक के साथ 89 करोड़ का डिफॉल्ट

    बुधवार को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने इंडसइंड बैंक द्वारा दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया था और इस मामले में संजीव कुमार जालान को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया था। यह मामला एस्सेल ग्रुप के मल्टीसिस्टम ऑपरेटर आर्म सिटी नेटवर्क्स द्वारा इंडसइंड बैंक द्वारा दावा किए गए 89 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट से संबंधित है, जिसके लिए जी एक गारंटर था।

    ज़ी-सोनी का विलय ट्रैक पर?

    अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश जी के लिए एक बड़ी राहत है, जो प्रतिद्वंद्वी कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के साथ विलय कर रहा है, जिसे पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो भारत का सबसे बड़ा मीडिया साम्राज्य बना रहा है। कंपनी को शेयरधारकों, लेनदारों, एक्सचेंजों और सीसीआई से आवश्यक मंजूरी मिल गई है और एनसीएलटी से अंतिम हरी झंडी का इंतजार है।

    रहस्यमई परतें

    कार्यवाही के दौरान, जी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि सिटी नेटवर्क्स (ज़ी समूह से संबंधित) को प्रदान किए गए ऋण के लिए कॉर्पोरेट गारंटर होने के लिए मीडिया फर्म के खिलाफ दिवाला शुरू किया गया था। इसे “त्रुटियों की कॉमेडी” करार देते हुए, रोहतगी ने एनसीएलएटी को बताया कि ज़ेडईईएल ऋण का “नियमित गारंटर नहीं” था, जिसके तहत ब्याज के भुगतान के लिए ऋण सेवा रिजर्व खाते (डीएसआरए) में एक सामान्य राशि बनाए रखी जानी थी।

    उनके मुताबिक, जी ने कर्ज के लिए कोई विशेष गारंटी नहीं दी थी। गारंटी तभी दी गई थी जब सिटी नेटवर्क्स ब्याज की किश्त बरकरार से नहीं रखता। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जी कल्वर मैक्स के साथ एक समामेलन से गुजर रहा है और उसके पास सभी स्वीकृतियां हैं लेकिन इस आदेश के कारण विलय अटक जाएगा।

    जबकि इंडसइंड बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि समझौते के अनुसार जी एक “प्रमुख ऋणी” था। एक कैश बफर बनाए रखना था लेकिन इसके बजाय जी मौका पाकर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जा रहा था। इंडसइंड ने लगभग 92 करोड़ रुपये के वित्तीय ऋण का दावा करते हुए एनसीएलटी से संपर्क किया था। हालाँकि, इसे जी द्वारा बैंक द्वारा याचिका की पोषणीयता के खिलाफ एक और अपील दायर करके चुनौती दी गई थी।

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