भारत ने 156 देशों को वैध ई-वीजा बहाल किया; सभी को नियमित वीजा; अमेरिका, जापान के नागरिकों को 10 साल का वीजा

सभी वीजा की बहाली के बाद भारत फिर से पूरी तरह से खुला है: भारत सरकार

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भारत ने 156 देशों को वैध ई-वीजा बहाल किया; सभी को नियमित वीजा; अमेरिका, जापान के नागरिकों को 10 साल का वीजा
भारत ने 156 देशों को वैध ई-वीजा बहाल किया; सभी को नियमित वीजा; अमेरिका, जापान के नागरिकों को 10 साल का वीजा

भारत फिर से पर्यटन के लिए खुला है, क्योंकि सभी नियमित वीजा बहाल कर दिए गए हैं

भारत ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद निलंबन के दो साल बाद, 156 देशों के नागरिकों को दिए गए सभी वैध पांच वर्षीय ई-पर्यटक वीजा और सभी देशों के नागरिकों को नियमित पेपर वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमेरिका और जापान के नागरिकों को दिए जाने वाले वर्तमान में वैध पुरानी लंबी अवधि (10 वर्ष) के सभी नियमित पर्यटक वीजा को बहाल कर दिया गया है। अमेरिका और जापानी नागरिकों को ताजा लंबी अवधि (10 वर्ष) का पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।

सरकार ने फैसला किया है कि पांच साल के लिए जारी किया गया वर्तमान में वैध ई-पर्यटक वीजा, जिसे मार्च 2020 से निलंबित कर दिया गया था, यह 156 देशों के नागरिकों के लिए बहाल हो जाएगा। इन 156 देशों के नागरिक भी वीज़ा नियमावली, 2019 के अनुसार नए ई-पर्यटक वीज़ा जारी करने के लिए पात्र होंगे। वर्तमान में, सभी देशों के विदेशी नागरिकों को जारी 5 वर्ष की वैधता वाला एक वैध नियमित (कागजी) पर्यटक वीज़ा, जो मार्च 2020 से निलंबित है, उसे बहाल किया जाएगा।

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अधिकारियों ने कहा कि पात्र देशों के नागरिकों को समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन पांच साल की वैधता तक का ताजा नियमित (कागजी) पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा। वर्तमान में, वैध पुरानी लंबी अवधि (10 वर्ष) नियमित पर्यटक वीजा जो भी मार्च 2020 से निलंबित है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए बहाल हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के नागरिकों को ताजा लंबी अवधि (10 वर्ष) पर्यटक वीजा भी जारी किया जाएगा।

पर्यटक और ई-पर्यटक वीजा पर विदेशी नागरिक केवल नामित समुद्री आप्रवासन चेक पोस्ट (आईपी) या हवाई अड्डे के आईसीपी के माध्यम से उड़ानों से भारत में प्रवेश कर सकेंगे, जिसमें ‘वंदे भारत मिशन‘ या ‘एयर बबल‘ योजना के तहत या किसी अन्य डीजीसीए या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमत उड़ानों द्वारा शामिल हैं। किसी भी स्थिति में, विदेशी नागरिकों को पर्यटक वीजा या ई-पर्यटक वीजा पर भूमि सीमा या नदी के रास्ते से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अधिकारियों ने कहा कि सरकारी निर्देश अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग निर्देशों से संचालित होते रहेंगे, जो कि -ई-आपातकालीन एक्स-मिस्क वीजा प्रदान करते हैं।

[पीटीआई इनपुट्स के साथ]

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