समझौता ब्लास्ट मामले में लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका क्यों छुपाई गयी?
समझौता ब्लास्ट मामले में बुधवार को परीक्षण अदालत के फैसले के बाद, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) शासन के दौरान कुटिल कांग्रेस नेताओं द्वारा फर्जी हिंदू आतंक सिद्धांत पूरी तरह से उजागर हो गया। परेशान करने वाली बात यह है कि इस घटना में लश्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी) की भूमिका को छुपाया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भलीभांति प्रलेखित है। 2008 के बाद से, कांग्रेस जो 2009 में लोकसभा चुनावों का सामना कर रही थी, हिंदू आतंकवाद सिद्धांत को लागू किया और कई दक्षिण पंथियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस, तहलका, एनडीटीवी और कारवां जैसे बहुतायत मीडिया संगठनों की मदद से, कांग्रेस नेताओं पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आशीर्वाद से इस दुर्भावनापूर्ण अभियान की शुरुआत की और मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेतृत्व पर अपराध मढ़ने के लिए कई दक्षिणपंथियों को गिरफ्तार करना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
समझौता ट्रेन ब्लास्ट का मामला, जिसमें 2007 में 68 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे।
यूएनएससी ने 2009 में लश्कर को दोषी ठहराया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने 2009 में समझौता ब्लास्ट के लिए एलईटी को दोषी करार दिया। यूएनएससी के प्रस्ताव ने स्पष्ट रूप से कहा कि लश्कर ने अल-कायदा की मदद से ऐसा किया। “आरिफ कासमानी लश्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी) (QE.L.118.05) के अन्य संगठनों के साथ काम करने का प्रमुख समन्वयक है और उसने लश्कर के आतंकी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। कासमानी ने लश्कर के साथ आतंकवादी हमलों को सुविधाजनक बनाने के लिए काम किया है, जिसमें जुलाई 2006 में मुंबई, भारत में ट्रेन बम धमाका और फरवरी 2007 में पानीपत, भारत में समझौता एक्सप्रेस बम धमाका शामिल है। जुलाई 2006 में मुंबई, भारत में ट्रेन बम विस्फोट को सुगम बनाने के लिए, कासमानी ने दाऊद इब्राहिम कास्कर (QI.K.135.03) से प्राप्त धन का उपयोग किया, जो कि एक भारतीय अपराधी और सूचीबद्ध आतंकवाद समर्थक है। कासमानी ने 2005 के अंत में लश्कर की ओर से धन उगाहने वाली गतिविधियाँ भी आयोजित कीं, ”यूएनएससी के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया[1]।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी 2009 में लश्कर और अल-कायदा की भूमिका की घोषणा की। “2001 के बाद से, आरिफ कासमानी ने अल कायदा को वित्तीय सहायता और अन्य सहायता और सेवाएं भी प्रदान की हैं, जिसमें अल कायदा के नेताओं और जिहादियों के आंदोलनों और अफगानिस्तान से बाहर विदेशी सेनानियों की उनके देशों में वापसी, और आपूर्ति और हथियारों का प्रावधान शामिल है। कासमानी के समर्थन के बदले में, अल कायदा ने जुलाई 2006 में मुम्बई, भारत और जुलाई 2007 में पानीपत, भारत में समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट में मदद करने के लिए गुर्गों के साथ कासमानी को मदद प्रदान की। कासमानी ने तालिबान नेताओं को एक सुरक्षित पनाहगाह और अफगानिस्तान में कर्मियों, उपकरणों और हथियारों की तस्करी करने का साधन प्रदान किया,” 2009 में यूएस ट्रेजरी की विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया[2]।
इन स्पष्ट तथ्यों के बावजूद, कुटिल कांग्रेस नेताओं ने उन सब बातों को छुपाया और चालाक वामपंथियों और उदारवादियों की मदद से आरएसएस और हिंदू नेताओं के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान शुरू किया। कई मीडिया हाउस और बिकाऊ पत्रकार इस शातिर अभियान का हिस्सा थे और चिदंबरम ने स्वामी असीमानंद और लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को आरोपित करने का आदेश दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार लोगों को भी शामिल किया है जो फरार हैं या माना जाता है कि उन्होंने दो व्यक्तियों को भी आरोपी के रूप में समाप्त किया है और सभी प्रकार के षड्यंत्र के सिद्धांतों को लागू किया। सभी आरोपियों ने कई बार अदालत को बताया कि उन्हें अपराध स्वीकार करने के लिए यातना दी गई थी। गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आर वी एस मणि ने अपनी पुस्तक “हिंदू टेरर – इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2006-2010” में इन सभी धोखाधड़ी को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आयोजित करने को विस्तृत रूप से बताया है।
अब सभी आरोपी बरी हो गए हैं। समय आ गया है कि धोखेबाजों और चालाक कांग्रेसी नेताओं की मिलीभगत से आयोजित इस कांड की जाँच की जाए, जिन्होंने कई जिंदगियाँ तबाह कर दीं।
समझौता ट्रेन ब्लास्ट का मामला, जिसमें 2007 में 68 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। सभी चारों आरोपी, नाबा कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को अदालत ने बरी कर दिया। एनआईए का वकील राजन मल्होत्रा ने कहा। भारत-पाकिस्तान ट्रेन में विस्फोट 18 फरवरी, 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास हुआ था, जब यह भारत के अंतिम स्टेशन अमृतसर के अटारी के रास्ते में थी।
फैसला सुनाने से पहले, एनआईए के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने एक पाकिस्तानी महिला द्वारा अपने देश के कुछ चश्मदीदों की गवाही के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। मल्होत्रा ने कहा, “अदालत ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तानी महिला की याचिका किसी भी योग्यता से रहित थी।”
इस विस्फोट से ट्रेन के दो डिब्बे अलग हो गए थे। हरियाणा पुलिस ने एक मामला दर्ज किया, लेकिन जांच जुलाई 2010 में एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने जुलाई 2011 में आठ लोगों के खिलाफ आरोप तय किये, जिन पर आतंकवादी हमले में उनकी कथित भूमिका बताई गयी।
आठ में से, स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी अदालत में पेश हुए और मुकदमे का सामना किया। हमले के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश के देवास जिले में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन अन्य आरोपी- रामचंद्र कलसांगरा, संदीप डांगे और अमित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उन्हें घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। असीमानंद जमानत पर बाहर थे, जबकि तीन अन्य न्यायिक हिरासत में थे।
एनआईए ने आरोपियों पर हत्या और आपराधिक साजिश के तहत और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत आरोप लगाया था।
अब समय है जब कांग्रेस के नेता और मन्त्रियों द्वारा एलईटी पर निष्कर्ष को दबाने और नकली हिंदू आतंकवाद सिद्धांत और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का मामला उजागर हो चुका है। यह स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करके आरएसएस के नेतृत्व पर मढ़ने का एक प्रयास था। झूठे मुकदमों को तैयार करना और झूठे सिद्धांत कायम करना राज्य के खिलाफ अपराध हैं और इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
References:
[1] Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities – UN.org
[2] Treasury Targets Al Qaida and Lashkar-e-Tayyiba Networks in Pakistan – Jul 1, 2009, US Dept. of Treasury Press Note
- मुस्लिम, ईसाई और जैन नेताओं ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को पत्र लिखा - March 31, 2023
- 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा पूर्व परीक्षण मुलाकात के लिए अमेरिकी न्यायालय पहुंचा। - March 30, 2023
- ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल फिनटेक पर मारा छापा; 3 करोड़ रुपये से अधिक बैंक जमा फ्रीज! - March 29, 2023