ईडी ने कोयला ब्लॉक मामले में 136.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी के अधिकारी ने कहा कि एक संयुक्त उद्यम कंपनी का अवैध गठन करने, ईएमटीए कोल लिमिटेड और अन्य द्वारा 6 कोयला ब्लॉकों में कोयले के खनन से भारी अवैध लाभ कमाने के आरोप हैं।

0
318
ईडी ने कोयला ब्लॉक मामले में 136.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने कोयला ब्लॉक मामले में 136.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ईडी की बड़ी कार्यवाही

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एक कोयला ब्लॉक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बैंक खाते की शेष राशि, एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, कार्यालय और ईएमटीए कोल लिमिटेड और उसके प्रमोटरों उज्‍जवल कुमार उपाध्याय, संगीता उपाध्याय, सुजीत कुमार उपाध्याय और उनके परिवार के सदस्यों की आवासीय संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

ईडी को जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पश्चिम बंगाल में आवंटित 6 कोयला ब्लॉकों में खनन किया।

अधिकारी ने कहा, “भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका 120 में कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित मामले में 2014 में एक आदेश पारित किया और कुछ कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध माना, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित 6 कोयला ब्लॉक शामिल थे।

ईडी के अधिकारी ने कहा कि एक संयुक्त उद्यम कंपनी का अवैध गठन करने, ईएमटीए कोल लिमिटेड और अन्य द्वारा 6 कोयला ब्लॉकों में कोयले के खनन से भारी अवैध लाभ कमाने के आरोप हैं।

[आईएएनएस इनपुट के साथ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.