डॉ फारूक अब्दुल्ला का नाम जम्मू की राज्य/ वन भूमि को हड़पने वालों की सूची में शामिल!

डॉ फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू जिले में बहू तहसील के सुंजवान गाँव में अवैध रूप से प्रमुख जगहों और वन भूमि पर कब्जा करने का गंभीर आरोप है!

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डॉ फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू जिले में बहू तहसील के सुंजवान गाँव में अवैध रूप से प्रमुख जगहों और वन भूमि पर कब्जा करने का गंभीर आरोप है!
डॉ फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू जिले में बहू तहसील के सुंजवान गाँव में अवैध रूप से प्रमुख जगहों और वन भूमि पर कब्जा करने का गंभीर आरोप है!

अतिक्रमित राज्य भूमि पर निजी आवास निर्मित किये गए: रिपोर्ट

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से मौजूदा सांसद डॉ फारूक अब्दुल्ला, जो 1982 से 1996 के बीच कई बार मुख्यमंत्री रहे और डॉ मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवारत रहे, अब उन पर जम्मू जिले की बहू तहसील के सुंजवान गाँव में राज्य/ वन भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप है।

भूमि का विवादास्पद टुकड़ा, 7.7 कनाल (लगभग एक एकड़) जमीन का उपयोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने 20-30 फीट ऊंची सीमा दीवारों (बाउंडरी वॉल) वाली अपनी निजी हवेली बनाने के लिए किया था।

यह चौंकाने वाले खुलासे जम्मू के संभागीय आयुक्त के कार्यालय द्वारा किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अतिक्रमण करने वालों की एक सूची बनाई थी, जिन्होंने जम्मू और उसके आसपास राज्य/ वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।

डॉ फारूक अब्दुल्ला की निजी हवेली
डॉ फारूक अब्दुल्ला की निजी हवेली

जम्मू के संभागीय आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, डॉ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला का नाम सूची में शीर्ष पर है।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

इसमें कहा गया है, “फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने जम्मू जिले की बहू तहसील के गांव सुंजवान में खसरा नंबर 4,5,6 के तहत 7 कनाल और 7 मरलास जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।”

खबर वायरल होने के बाद, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल ने एक लिखित बयान पोस्ट किया, “सूत्रों के हवाले से खबर है कि फारूक अब्दुल्ला रोशनी अधिनियम के लाभार्थी हैं, यह बात पूरी तरह से झूठ है और यह खबर एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से फैलाई जा रही है।”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान में कहा गया – “फारूक अब्दुल्ला ने न तो श्रीनगर में और न ही जम्मू में अपने निवास स्थान के लिए रोशनी योजना का लाभ उठाया है और जो कोई कुछ भी कहता है, वह झूठ बोल रहा है। तथ्य यह है कि वे इस कहानी को फैलाने के लिए स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है।”

डॉ अब्दुल्ला ने भी एक समाचार चैनल से बात करते हुए एक संक्षिप्त बयान दिया। उन्होंने कहा, “यह केवल हमारे खिलाफ दुष्प्रचार है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि वे क्या करना चाहते हैं? सुंजवान कॉलोनी मेरे द्वारा नहीं बसाई गयी, यह बहुत पहले से बसी है। क्या हमें रहने का अधिकार नहीं है?”

आधिकारिक सूत्रों से पता चला कि शुरू में डॉ अब्दुल्ला ने केवल तीन कनाल जमीन खरीदी थी, लेकिन इस निजी भूमि पर मलकियत करने के समय, उन्होंने पास की प्रमुख और वन भूमि के सात से अधिक कनाल पर अतिक्रमण कर लिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं और डॉ फारुख अब्दुल्ला के करीबी दोस्तों ने भी उनकी हवेली के आसपास के इलाके में भूखंडों का अधिग्रहण किया और अपने बंगलों का निर्माण कर लिया।

वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, सैयद अली अखून, सज्जाद किचलू, कांग्रेस नेता अब्दुल मजीद वानी, जेएंडके बैंक के पूर्व अध्यक्ष एमवाय खान, असलम गोनी, डॉ अब्दुल्ला के पूर्व करीबी सहयोगी हारून चौधरी, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बेटे अशफाक मीर और होटल व्यवसायी मुश्ताक चाया ने भी उसी इलाके में राज्य/ वन भूमि का अतिक्रमण किया था।

ध्यान दें:
1. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं और पी गुरुस के विचारों का जरूरी प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

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