फोन टैपिंग मामले में सीबीआई ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे, एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

    रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के काफी करीबी माने जाते हैं।

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    सीबीआई ने फोन टैपिंग मामले में अपना आरोप-पत्र दाखिल किया!
    सीबीआई ने फोन टैपिंग मामले में अपना आरोप-पत्र दाखिल किया!

    मामला शेयर बाजार के अधिकारियों के कथित फोन टैपिंग से जुड़ा है

    अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शेयर बाजार के अधिकारियों के कथित फोन टैपिंग के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और पूर्व एनएसई सीईओ रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण और एक्सचेंज के अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी अवैध फोन टैपिंग में मामला दर्ज किया। चित्रा रामकृष्ण, जो वर्तमान में पिछले नौ महीनों से जेल में है, को-लोकेशन घोटाले में भी मुख्य आरोपी है, जो चुनिंदा लोगों को अग्रिम जानकारी देकर स्टॉक की कीमतों में हेराफेरी करने में शामिल है। रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के काफी करीबी माने जाते हैं।

    सीबीआई ने दिल्ली में एक विशेष न्यायालय के समक्ष दायर अपनी चार्जशीट में कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 8 साल में 4.54 करोड़ रुपये (लगभग) का भुगतान किया था, जहां पांडे एक निदेशक थे, उन्होंने साइबर भेद्यता अध्ययन के नाम पर एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन को अवैध रूप से इंटरसेप्शन करने के लिए अंजाम दिया था।

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    सीबीआई प्रवक्ता ने कहा – “यह आरोप लगाया गया था कि एनएसई में व्यक्तिगत कॉल लाइनों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और निगरानी 1997 में शुरू हुई जब एनएसई के तत्कालीन एमडी (रवि नारायण) और तत्कालीन डीएमडी/एमडी (रामकृष्ण) ने एनएसई कर्मचारियों की कॉल लाइनों को एक निजी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से जोड़ा।“ एजेंसी ने पांडे, आरोपी कंपनी के दो पूर्व अधिकारियों, NSE के पूर्व शीर्ष अधिकारियों सहित प्रबंध निदेशक रवि नारायण, उप प्रबंध निदेशक रामकृष्ण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी, प्रमुख (परिसर) महेश हल्दीपुर, समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन (को-लोकेशन घोटाले में अपने बॉस चित्रा के साथ सह-अभियुक्त), विशेष कार्य अधिकारी एस.बी. ठोसर, और प्रबंधक (परिसर) भूपेश मिस्त्री को नामित किया है।

    एजेंसी ने उन पर आपराधिक साजिश रचने, सबूतों को नष्ट करने, आपराधिक विश्वासघात, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनएसई में को-लोकेशन घोटाले की जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने 7 जुलाई, 2022 को मामला उठाया था कि आईएसईसी सर्विसेज अवैध रूप से एनएसई कर्मचारियों के लैंडलाइन फोन टैप कर रही थी।

    सीबीआई के अनुसार, अवैध अवरोधन 1997 में शुरू हुआ जब रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण ने एनएसई कर्मचारियों की कॉल लाइनों को एक निजी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से जोड़ा। सीबीआई ने कहा कि चित्रा रामकृष्ण ने अन्य आरोपी एनएसई अधिकारियों की मदद से लगभग 12 वर्षों तक अवैध गतिविधि की निगरानी की।

    2009 में, कॉल की निगरानी आईएसईसी को सौंप दी गई, जहां पांडे (उन दिनों संजय पांडे ने आईपीएस छोड़ दिया और बाद में फिर से आईपीएस में आ गए) निदेशक थे। अधिकारी ने कहा, “गोपनीयता बनाए रखने के लिए कथित तौर पर उक्त निजी कंपनी को ‘साइबर कमजोरियों का समय-समय पर अध्ययन करने’ के नाम पर वर्क ऑर्डर जारी किया गया था।”

    कंपनी ने 2012 में एनएसई के बेसमेंट में एक हाई-एंड उपकरण स्थापित किया, जो एक साथ 120 कॉल रिकॉर्ड करने में सक्षम था। प्रवक्ता ने कहा, “उक्त निजी कंपनी के कर्मचारियों को इन कॉल्स को सुनने और एनएसई अधिकारियों-तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष और तत्कालीन प्रमुख (परिसर) को साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करने के लिए एनएसई परिसर में अनाधिकृत प्रवेश दिया गया था।”

    बदले में, रिपोर्ट रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण को नियमित रूप से दिखाई जा रही थी, उन्होंने कहा कि आईएसईसी का अनुबंध 2009-17 के दौरान सालाना नवीनीकृत हो रहा था। “जांच के दौरान यह पाया गया कि एक आरोपी (पांडे) एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था जो कथित तौर पर उक्त कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा था। एनएसई ने साइबर भेद्यता अध्ययन के नाम पर एनएसई कर्मचारियों के इस तरह के अवैध अवरोधन को अंजाम देने के लिए उक्त निजी कंपनी को 8 वर्षों में 4.54 करोड़ रुपये (लगभग) का भुगतान किया।”

    सीबीआई ने आरोप लगाए, एनएसई के सैकड़ों कर्मचारियों के कॉल रिकॉर्ड कथित रूप से उक्त निजी कंपनी की हिरासत में रखे गए थे, और एनएसई कर्मचारियों, एनएसई बोर्ड की जानकारी या सहमति के बिना पूरी इंटरसेप्शन की गई थी।

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