भोपाल गैस त्रासदी: शीर्ष न्यायालय ने कहा, वह अधिकार क्षेत्र की मर्यादा से बंधा है, केंद्र 30 साल बाद नहीं खोल सकता समझौता
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग वाली उपचारात्मक याचिका (भारत में अंतिम कानूनी कदम) को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की खिंचाई की। यह कहते हुए कि न्यायालय अधिकार क्षेत्र की ‘मर्यादा’ (सीमा) से बंधी है और सरकार 30 साल से अधिक समय के बाद कंपनी के साथ हुए समझौते को फिर से शुरू नहीं कर सकती है।
यह देखते हुए कि लोकलुभावनवाद न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकता है, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह वैश्वीकृत दुनिया में अच्छा नहीं लगता है कि भले ही आपने भारत सरकार के साथ कुछ तय किया हो, इसे बाद में फिर से खोला जाए। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा, “न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए दायरे का विस्तार करने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यह सब उस क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं।”
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बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम नाथ और जेके माहेश्वरी भी शामिल हैं, ने अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी से कहा, विवादास्पद मुद्दे को फिर से खोलने के बारे में अपनी स्पष्ट अनिच्छा दिखाई। पीठ ने कहा – “न्यायालय किसी ऐसी चीज में कदम नहीं रखने जा रही है जो स्वीकार्य नहीं है और भानुमती का पिटारा है। एक समझौता था जो पक्षों के बीच हुआ था और न्यायालय ने इसे मंजूरी दे दी। अब उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र में, हम उस समझौते को फिर से नहीं खोल सकते। हमारा एक मामले में फैसले का व्यापक असर होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि उपचारात्मक क्षेत्राधिकार किस हद तक लागू किया जा सकता है।”
एजी ने कहा कि प्रत्ययी संबंध अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है और अदालतों द्वारा इसका विस्तार किया गया है। “इस मामले में चिंताजनक बात यह है कि बहुत सारे मुद्दे और सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। इस उपचारात्मक याचिका के माध्यम से हमारा प्रयास ऐसे जवाबों को प्राप्त करना है। मुझे लगता है कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, यह न्यायालय कल्याण की परिणति मानने के लिए आगे बढ़ेगी।” आयुक्त की कार्यवाही पूरी व्यवस्था पर दोबारा नजर डालने के लिए सही और वैध हो।”
वेंकटरमणि ने स्पष्ट किया कि वह पहले से ही हो चुके समझौते को चुनौती नहीं देना चाहते हैं, लेकिन त्रासदी के पीड़ितों के लिए अधिक मुआवजा चाहते हैं। पीठ ने कहा कि सरकार न्यायालय के उपचारात्मक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके ऐसा नहीं कर सकती है और अगर वह मुआवजा बढ़ाना चाहती है, तो वह मुकदमे के उपाय का लाभ उठा सकती है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने एजी को बताया कि यह घटना 1984 में हुई थी और समझौता 1989 में लगभग पांच साल बाद हुआ था। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सरकार और उसके सभी संगठनों को मामूली रूप से घायल हुए लोगों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनके लिए अभी 1,000 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। एजी वेंकटरमणि ने कहा कि आज भी उन्होंने आईसीएमआर के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की और कुछ श्रेणियों की बीमारियों और अक्षमताओं के चिकित्सा मूल्यांकन के बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “ऐसा कोई परिदृश्य नहीं हो सकता है जहां आप कहते हैं कि 50 साल बाद हमने कुछ और घटनाक्रम देखे हैं, इसलिए इसे खोल दें। उस तारीख को आपने विवेकपूर्ण निर्णय लिया था?”
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हमें जो परेशान कर रहा है वह यह है कि एक उपचारात्मक याचिका में आप कुछ राशि चाहते हैं जो आपको लगता है और आप वास्तव में पहले के निपटारे को चुनौती दिए बिना उस राशि से उन पर (यूसीसी) बोझ डालना चाहते हैं।”
एजी ने कहा कि 1992 और 2004 के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1,549 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे और लगभग 1,517 करोड़ रुपये 2004 के बाद मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए थे। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि केंद्र ने पहले कहा था कि सभी दावेदारों को भुगतान कर दिया गया है फिर भी 50 करोड़ रुपये अभी भी आरबीआई के पास क्यों पड़े हैं।
यूएस-आधारित यूसीसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि जो समझौता हुआ था, उसमें कोई पुन: खोलने वाला खंड नहीं था। यूसीसी, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, ने 2 और 3 दिसंबर, 1984 की दरम्यानी रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसायनेट गैस के रिसाव के बाद 470 मिलियन अमरीकी डालर (1989 में निपटान के समय 715 करोड़ रुपये) का मुआवजा दिया, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए और 1.02 लाख और प्रभावित हुए।
भारत सरकार ने मुआवजा बढ़ाने के लिए दिसंबर 2010 में शीर्ष न्यायालय में उपचारात्मक याचिका दायर की थी। 7 जून 2010 को भोपाल के एक न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के सात अधिकारियों को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। यूनियन कार्बाइड का भारत भागीदार महिंद्रा समूह था और महिंद्रा समूह के तत्कालीन अध्यक्ष केसुब महिंद्रा को भी दो साल की सजा हुई थी। [1]
यूसीसी का तत्कालीन अध्यक्ष वारेन एंडरसन इस मामले में मुख्य अभियुक्त था, लेकिन वह मुकदमे के लिए उपस्थित नहीं हुआ। 1 फरवरी 1992 को भोपाल सीजेएम कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। भोपाल की न्यायालय ने सितंबर 2014 में एंडरसन की मौत से पहले 1992 और 2009 में दो बार गैर जमानती वारंट जारी किया था।
संदर्भ:
[1]Keshub Mahindra, 7 others convicted in Bhopal gas case – Jun 07, 2010, ET
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