क्या ईडी के ईमानदार अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ फर्जी शिकायत पीसी गैंग ने की?

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ईमानदार अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ तुच्छ जांच पर रोक लगा दी

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक और 2जी स्पेक्ट्रम मामले के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह के खिलाफ सभी “अवैध और संदिग्ध” जांच पर रोक लगा दी | ईडी अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा कि एयरटेल-मैक्सिस घोटाले में कार्ती चिदंबरम के बैंक खातों और संपत्तियों के संलग्न के बाद उनके खिलाफ कुछ अज्ञात शिकायतें दर्ज की गयी | न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने केंद्र, सीबीआई, ईडी और भारत सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया और यह निर्देश दिया कि जब तक न्यायालय अपनी मंजूरी नहीं देता है, तब तक राजेश्वर के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी |

राजेश्वर सिंह के वकील, गोपाल शंकरनारायणन ने पिछले पांच साल में राजेश्वर सिंह पर आयी मुश्किलों पर प्रकाश डाला | याचिका का समर्थन करते हुए, भाजपा नेता और 2जी मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत को बताया कि राजेश्वर सिंह एक “ईमानदार अधिकारी” हैं और अदालत को भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा लक्षित ऐसे ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिए | प्रशांत भूषण, जो भी एक याचिकाकर्ता थे, ने भी याचिका का समर्थन किया |

सबसे पहले, 2010-2011 में इस ईडी अधिकारी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें दर्ज की गयीं थीं जब उन्होंने विवादास्पद लॉबिस्ट नीरा राडिया को बुलाया था | उच्च न्यायालय ने 2011 में सभी शिकायतों को खारिज कर दिया था और जांच अधिकारी को सुरक्षा सुनिश्चित करायी थी | यूपीए के कार्यकाल के दौरान, चिदंबरम, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने राजेश्वर सिंह को ईडी से हटाने के लिए बहुत सी संदिग्ध गतिविधियां कीं, पर उनका वह प्रयास तब विफल हुआ जब भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय को संपर्क किया | अधिकारी यूपी पुलिस सेवा से 2006 में ईडी में शामिल हुए और फिर उन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ईडी में शामिल किया गया | परन्तु 2012 में, चिदंबरम द्वारा स्वचालित वित्त मंत्रालय ने कुछ रहस्यमय कारणों की वजह से अवशोषण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया | राजेश्वर ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और अन्य फोरम में सफलता हासिल की | अरुण जेटली के आधीन वित्त मंत्रालय और तत्कालीन राजस्व सचिव शक्तिनिकदा दास जैसे अधिकारियों ने ईडी के अधिकारी, जो उस समय सीधे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में 2जी और एयरसेल मैक्सिस घोटाले पर रिपोर्ट कर रहे थे, को बाहर निकालने की कोशिश की

सितंबर 2014 में, स्वामी की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में राजेश्वर सिंह का स्थायी अवशोषण का आदेश दिया था |

एक वक्त पर, अरुण जेटली के तहत वित्त मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोला था कि एयरसेल-मैक्सिस जांच की सभी जांच समाप्त हो चुकी है और राजेश्वर सिंह को स्थानांतरित किया जाना चाहिए | सितंबर 2014 में, स्वामी की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में राजेश्वर सिंह का स्थायी अवशोषण का आदेश दिया था | उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, वित्त मंत्रालय ने उस अधिकारी के खिलाफ एक सेवा का मामला संचालित किया था | संयुक्त निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति तीन से अधिक वर्षों के लिए टाल दी गई थी |

राजेश्वर सिंह ने राजस्व सचिव हसमुख अधिया को अपनी याचिका में कहा कि ये सभी तुच्छ शिकायतें हैं जब उन्होंने कार्ति चिदंबरम की संपत्तियों को जोड़ा | हाल ही में एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में कार्तिक की संपत्ति जब्त करने के बाद, राजेश्वर सिंह के सारे दुश्मनों ने एक जुट होकर उनके खिलाफ अज्ञात शिकायत दर्ज करना शुरू कर दिया | अधिकारी को परेशान करना और अतिरिक्त निदेशक के रूप में उनके उचित पदोन्नति को रोकना उनका मकसद था |

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