योगी सरकार 27% ओबीसी वर्ग के भीतर 18 उप-जातियों के लिए अलग कोटा दे सकती है!
योगी आदित्यनाथ सरकार उन 18 ओबीसी उप-जातियों को कोटा प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिनका अनुसूचित जाति सूची में प्रस्तावित समावेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक होने के आधार पर रद्द कर दिया गया है। योगी के नेतृत्व वाली सरकार इन उप-जातियों के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी कोटे के दायरे में आरक्षण की योजना बना रही है।
हालांकि प्रस्ताव की अंतिम रूपरेखा पर अभी फैसला होना बाकी है, सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को केंद्र को भेजने से पहले इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के दोनों सदनों में पारित कराने के अलावा राज्य कैबिनेट में भी इसकी अंतिम स्वीकृति लेना होगा।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़ें!
विचाराधीन 18 उप-जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोदिया, मांझी और मछुआ शामिल हैं।
एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, “राज्य सरकार निश्चित रूप से इन उपजातियों को राहत देना चाहती है।”
केवट, मल्लाह, बिंद, निषाद और मांझी जैसी उप-जातियां मोटे तौर पर निषाद समुदाय के अंतर्गत आती हैं, जो वास्तव में, काफी समय से अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि जहां तक उक्त ओबीसी उपजातियों को एससी सूची में शामिल करने का सवाल है, तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत करना होगा।
सरकार के सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने 18 ओबीसी उप-जातियों को वैधानिक शुचिता का प्रावधान करते हुए एससी सूची में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की, ये जातियां अपनी खराब सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
2018 में, राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक अध्ययन और नौकरियों में उनकी भागीदारी पर रिपोर्ट करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।
समिति ने पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन भागों में बांटने की सिफारिश की है। इसमें पिछड़ों के लिए 7 प्रतिशत, अधिक पिछड़े के लिए 11 प्रतिशत और अति पिछड़ों के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी।
ओबीसी सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है और कुल आबादी का लगभग 45 प्रतिशत है। हालांकि, अधिक शक्तिशाली पिछड़े वर्गों – यादवों, पटेलों और जाटों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राज्य संस्थानों में नौकरियों / प्रवेश के एक बड़े हिस्से को हथिया लिया है।
2001 में, जब राजनाथ सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे, हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने ओबीसी के उप-वर्गीकरण की सिफारिश की थी, जिसमें यादवों को केवल 5 प्रतिशत और एमबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया गया था। इस पर राज्य उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
[आईएएनएस से इनपुट्स के साथ]
- भारत दुनिया का आठवां सबसे प्रदूषित देश; टॉप 20 प्रदूषित शहरों में 19 एशिया के! - March 14, 2023
- मध्यप्रदेश की नयी आबकारी नीति पर बोले शिवराज, “नैतिक प्रतिबंध लगाया” - March 12, 2023
- जम्मू-कश्मीर में बिजली बिल नहीं भरने पर हुई कार्रवाई; गुलाम नबी आजाद और भाजपा नेताओं के घरों की बत्ती गुल! - March 12, 2023