उपराज्यपाल ने 3-सितारा होटलों और रेस्तरां को रात 2 बजे तक खाना परोसने की अनुमति दी
26 जनवरी, 2023 से नई दिल्ली में 55,000 होटल और रेस्तरां सुबह 2 बजे तक रात के खाने के व्यंजन परोसेंगे। इस आशय का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किया है। यह नए लाइसेंसिंग मानदंडों के आधार पर अनुमोदित किया गया है जो 5-सितारा और 4-सितारा होटलों को चौबीसों घंटे एक से अधिक रेस्तरां संचालित करने की अनुमति देगा, यहां तक कि सभी 3-सितारा होटलों को रात 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी और अन्य श्रेणियों के होटल 2 बजे तक संचालित हो सकेंगे। जी20 अन्य राज्यों की राजधानियों में भी आयोजित किया जा रहा है। क्या मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु में संबंधित राज्य सरकारें इसका पालन करेंगी?
इसका उद्देश्य 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विभिन्न जी 20 शिखर सम्मेलनों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह का आदेश हितधारकों के साथ सावधानीपूर्वक विचार और परामर्श के बाद जारी किया गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खुश है। यह युवा स्नातकों को रोजगार देने में भी मदद करेगा। ये होटल दो शिफ्ट में संचालित होंगे। इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, संसद भवन, सेंट्रल विस्टा, लाल किला, कुतुब मीनार, मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों जैसे प्रसिद्ध धार्मिक पूजा स्थलों के आगंतुक देर रात अपना भोजन कर सकते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर 24×7 होटल को भी मंजूरी दी गई है।
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घटनाक्रम से परिचित एक अन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा -“5-सितारा और 4-सितारा होटलों में सभी रेस्तरां और खाने की जगहें, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनस परिसर में अतिरिक्त शुल्क के साथ 24 घंटे के आधार पर काम करने की अनुमति होगी। फाइव स्टार और 4 स्टार होटलों में सिर्फ एक रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस लेने की सीमा हटा दी गई है। 5-सितारा और 4-सितारा होटल अब होटल परिसर के भीतर एक से अधिक रेस्तरां और शराब परोसने वाले बार के लिए अलग-अलग शराब लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम होंगे।”
पिछले साल नवंबर में, दिल्ली एलजी ने रेस्तरां और भोजनालयों के लिए लाइसेंस आवश्यकताओं को कम करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की, और इसे मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में तेजी लाने के तरीके सुझाने का निर्देश दिया था। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कई दौर की बैठकों में उदार नियमों को औपचारिक रूप दिया गया।
नई व्यापार लाइसेंसिंग नीति में तेजी से आवेदन प्रक्रिया, आवेदकों द्वारा कम दस्तावेज जमा करने और संचालन के समय में छूट देना अनिवार्य होगा। अधिकारी ने कहा कि सक्सेना ने सुधारों को मंजूरी दे दी है और ये 26 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे।
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