रॉबर्ट वाड्रा और उनकी माँ का गिरफ्तारी के खिलाफ अनुरोध खारिज हुआ, लेकिन थोड़ी राहत मिली
राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका देते हुए बीकानेर जमीन खरीद घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति पीएस भाटी की अदालत ने, हालांकि, उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक को दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी द्वारा बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीदने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलायत में 275 बीघा जमीन की खरीद के संबंध में एक शिकायत के आधार पर ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी। रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए चेक का उपयोग करके एक मध्यस्थ महेश नागरे के ड्राइवर के नाम पर जमीन खरीदी गई थी।
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ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कहा कि अदालत ने वाड्रा की ईसीआईआर को रद्द करने की रिट याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा को समन जारी किया था, जो नवंबर 2018 में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में पार्टनर थे, लेकिन उनमें से कोई भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने “कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं” आदेश और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
याचिका का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि 2018 से एकतरफा रोक लागू थी और रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के पक्ष में मुद्दों का फैसला कर दिया है। रस्तोगी ने तर्क दिया कि ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी हो गई और आदेश गुरुवार के लिए सुरक्षित रख लिया गया।
रॉबर्ट वाड्रा ईडी द्वारा भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ सौदे से जुड़े एक और मामले का सामना कर रहे हैं।[1]
संदर्भ:
[1]अपने परिवार के सदस्यों की तरह अब रॉबर्ट वाड्रा भी जमानत पर बाहर है। विदेश जाने पर रोक। – Apr 01, 2019, PGurus.com
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