पाकिस्तान के पूर्व पीएम के लिए मुश्किलें और बढ़ीं!
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अन्य देशों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में इमरान की याचिका पर उन्हें 9 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।
इस मामले को लेकर न्यायाधीश इकबाल ने टिप्पणी की कि आरोप पत्र आज दायर किया जाना था, और आरोपी बार-बार समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। इस कार्रवाई ने इमरान खान को उपहार खरीदने के लिए कानूनी मुसीबतों में उलझा दिया गया है, जिसमें एक महंगी ग्रैफ कलाई घड़ी भी शामिल है, जिसे उन्होंने तोशाखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर प्रीमियर के रूप में प्राप्त किया था और उसे लाभ के लिए बेच दिया था।
70 वर्षीय क्रिकेटर से राजनेता बने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत उपहार खरीदने के लिए “झूठे बयानों और गलत घोषणा” के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसमें महंगी ग्राफ कलाई घड़ी भी शामिल है। कफ़लिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी, और चार रोलेक्स घड़ियां जो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में रियायती मूल्य पर मिली थीं और उन्हें लाभ के लिए बेच रहे थे।
जनवरी में, खान ने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में एक याचिका दायर की थी जिसमें ईसीपी को तोशाखाना मामले में पार्टी अध्यक्ष कार्यालय से हटाने की प्रक्रिया से रोकने का आदेश देने की मांग की गई थी। इमरान ने अपनी याचिका में कहा है कि कानून किसी दोषी के राजनीतिक दल का पदाधिकारी बनने पर कोई रोक नहीं लगाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईसीपी ने उन्हें पीटीआई अध्यक्ष के पद से हटाने की कोशिश करके अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है। फिलहाल इस्लामाबाद एचसी तोशाखाना केस में इमरान खान को 9 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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