गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अर्शदीप सिंह गिल का आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से नजदीकी संबंध
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को खालिस्तान टाइगर फोर्स के अर्शदीप सिंह गिल को आतंकवादी घोषित किया है। अर्शदीप सिंह गिल को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है। उस आरोप है कि, वह पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल है। अर्शदीप सिंह गिल मौजूदा समय में कनाड़ा में रह रहा है। वह प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) के साथ जुड़ा है और घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की तरफ से आतंकी मॉड्यूल का संचालन करता है। गिल पिछले एक सप्ताह में आतंकवादी घोषित किया गया पांचवां व्यक्ति है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों में बसे हैं।
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया गया है कि, सरकार ने विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्शदीप सिंह गिल को आतंकी घोषित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है। और वर्तमान में कनाडा में रह रहा है। यह खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) नामक संगठन से संबंध रखता है।
अधिसूचना के अनुसार, अर्शदीप सिंह गिल का आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर से नजदीकी संबंध है। और वह उसकी तरफ से आतंकी गतिविधियां चलाता है। अर्शदीप सिंह गिल आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त जघन्य अपराधों जैसे हत्या, जबरन बसूली और लक्षित हत्याओं में भी शामिल है। यही नहीं अर्शदीप सिंह गिल बड़ी मात्रा में सीमापार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा आतंक के वित्तीयन में भी शामिल है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि अर्शदीप सिंह गिल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और अन्वेषित विभिन्न मामलों में अभियुक्त है। जिनमें लक्षित हत्याओं, आतंक के वित्तीयन के लिए वसूली, हत्या का प्रयास, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भारत के पंजाब राज्य में लोगों के बीच भय पैदा करना शामिल है।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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