कैग का खुलासा- 21 हजार ट्रस्टों ने ₹ 18 हजार करोड़ से अधिक छूट ली; सबसे ज्यादा रकम दिल्ली को

    आयकर अधिनियम के तहत नाजायज छूट हासिल करने वाले ट्रस्टों और संस्थानों में सबसे अधिक 3,745 महाराष्ट्र के हैं।

    0
    205
    कैग का खुलासा
    कैग का खुलासा

    कैग ने कहा है कि ट्रस्टों और संस्थाओं ने सिस्टम की खामियाें और नियमों के लचीलेपन के कारण छूट के गलत क्लेम हासिल किए

    लोक कल्याण के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट और संस्थाओं ने नियम विरुद्ध तरीकों से इनकम टैक्स छूट हासिल की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने ट्रस्ट और संस्थाओं से जुड़े 6.89 लाख मामलों की जांच के बाद यह खुलासा किया है। आयकर विभाग ने इनमें से 25 हजार मामलों की जांच की है।

    कैग की रिपोर्ट के अनुसार 23 राज्यों में 21 हजार से अधिक ट्रस्ट और संस्थाएं ऐसी थीं, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 12एए के तहत रजिस्टर्ड नहीं थीं, इसके बावजूद इसके तहत मिलने वाली छूट हासिल की। यह छूट 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की थी।

    संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पेश कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आयकर अधिनियम के तहत नाजायज छूट हासिल करने वाले ट्रस्टों और संस्थानों में सबसे अधिक 3,745 महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र की संस्थाओं को 2,500 करोड़ रुपए की छूट इस प्रावधान के तहत मिल गई।

    गुजरात के 3,325 ट्रस्टों और संस्थाओं ने ₹1,119 करोड़ की छूट हासिल की। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, जहां के 2,117 ट्रस्ट और संस्थाओं ने ₹1,812 करोड़ से अधिक की छूट प्राप्त की। रकम के मामले में दिल्ली के ट्रस्ट-संस्थानों को 4,245 करोड़ रुपए से अधिक की गैर वाजिब छूट मिल गई। कैग ने कहा है कि ट्रस्टों और संस्थाओं ने सिस्टम की खामियाें और नियमों के लचीलेपन के कारण छूट के गलत क्लेम हासिल कर लिए।

    347 ट्रस्ट बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन विदेशी चंदा ले रहे थे। कर्नाटक के ट्रस्टों ने सर्वाधिक 165 करोड़ रुपए की छूट विदेशी चंदे पर हासिल की। कर्नाटक के इन ट्रस्टों में एक भी एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं था। महाराष्ट्र के 48 ट्रस्ट और संस्थानों ने विदेशी चंदा ले लेकर ₹122 करोड़ की छूट पाई। जबकि एफसीआरए पंजीकरण नहीं था। केरल के 53 संस्थानों ने 107 करोड़ की छूट विदेशी चंदे पर ली।

    आयकर अधिनियम 1996 की धारा 12एए में गैर-लाभकारी संगठनों जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट, कल्याणकारी समाज, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संस्थान आदि को टैक्स में छूट दी जाती है। कर राहत इसलिए दी जाती है, क्योंकि ये संस्थाएं सामाजिक कल्याण के लिए काम करती हैं, लाभ कमाने के लिए नहीं

    सामाजिक कार्यों के लिए विदेशों से चंदा पाने के लिए किसी भी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है। इस अधिनियम को आपातकाल के दौरान 1976 में लागू किया गया। तब विदेशी संगठनों द्वारा अस्थिरता फैलाने के लिए फंडिंग की आशंका थी।

    [आईएएनएस इनपुट के साथ]

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.