हेट स्पीच करने वाले आजम खान को सजा
हेट स्पीच देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। आजम को जिन धाराओं में दोषी करार दिया गया है, उसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में उनकी विधायकी भी जा सकती है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं।
बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान MP/MLA कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। 20 मई 2022 को आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आए थे।
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन DM रामपुर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। यह बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में दिया था।
हेट स्पीच के मामले को लेकर एडीओ कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान ने थाना मिलक में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला MP/MLA कोर्ट/एसीजेएम प्रथम निशांत मान की कोर्ट में चल रहा था। साल 2019 में थाना मिलक में वीडियो मॉनिटरिंग टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था।
दोषी करार देने के बाद सपा विधायक आजम खान की विधायकी पर संकट आ सकता है। हेट स्पीच के मामले में 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आजम खान को अगर 3 साल की सजा होती है, तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी।
आजम खान पर भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 80 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे दर्ज किए गए थे। ज्यादातर मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है।
उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठ रहे थे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम ने अपने रसूख का गलत इस्तेमाल किया है। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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