जर्मनी में दो आरोपियों के घर से सायनाइड और राइसिन जैसे कई जहरीले केमिकल्स जब्त किए गए
जर्मनी में रविवार को दो कथित आतंकियों को एक ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप हैं कि ये जर्मनी में खरतनाक बायोलॉजिकल हथियारों से हमला करने वाले थे। पुलिस ने ईरान के इन नागरिकों को नॉर्थ रहाइन वेस्टफेलिया के इलाके से हिरासत में लिया। दोनों इस्लामिक कट्टरपंथी थे। जर्मनी में इन्हें एमजे और जेजे कहा जा रहा है।
दोनों आरोपियों के घर से सायनाइड और राइसिन जैसे कई जहरीले केमिकल्स जब्त किए गए हैं। प्रासीक्यूटर के मुताबिक खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे ये कथित आतंकी कई लोगों की जान लेना चाहते थे। दरअसल राइसिन कैस्टर बीन्स, यानी अरंडी के बीजों से बना होता है। अगर राइसिन किसी तरह से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो कुछ ही मिनटों में उसकी जान ले सकता है। यह सायनाइड से 6000 गुना ज्यादा खतरनाक है।
लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के सुरक्षा बलों को अमेरिका की इंवेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई से संभावित केमिकल अटैक की जानकारी मिली थी। दरअसल एफबीआई को सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम की एक चैट का पता चला। इसमें दो लोग बम बनाने और कई तरह के जानलेवा केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे।
हमले के प्लानिंग की जानकारी मिलते ही जर्मनी की सिक्योरिटी फोर्सेस तुरंत इनके के घर पहुंच गईं। लोकल पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले लोगों की सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारियां की गई थीं। आस-पास के इलाके को सील कर दिया गया था। आतंकियों को पकड़ने से पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रोटेक्टिव गियर पहना ताकि केमिकल्स के असर से बचा जा सके।
जर्मनी की गृह मंत्री नैंसी फेजर ने बताया कि हमारे सुरक्षा बल किसी भी इस्लामिक हमले की चेतावनी पर संजीदगी से कार्रवाई करती हैं। दोनों व्यक्तियों पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। जर्मनी में इस तरह के आरोपों के तहत 3 से 15 साल तक सजा मिलती है।
जर्मनी में साल 2018 में ट्युनिशिया के एक दंपत्ति को केमिकल्स से हमला करने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया था। ये दोनों आतंकी संगठन आईएस के समर्थक थे। इनके कब्जे से 84 मिलीग्राम राइसिन जब्त किया गया था। दोनों ने बम बनाने के लिए इंटरनेट से कई तरह के घातक केमिकल ऑर्डर किए थे। हमले की साजिश रचने के आरोप में पति को 10 साल तो पत्नी को 8 साल तक जेल में रहने की सजा मिली थी।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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