आसाराम को बलात्कार के दोष में होगी सजा
गुजरात की अदालत ने आसाराम बापू को रेप के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट आसाराम की सजा का ऐलान मंगलवार को करेगा। आसाराम बापू के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा को लेकर अपना आदेश मंगलवार (31 जनवरी) के लिए सुरक्षित रख लिया। वहीं, अदालत ने सबूतों के अभाव में दोषी बाबा की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, दोषी बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया। महिला का कहना है कि आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया है।
विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और दोषी बाबा को धारा 376 2(सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है। बलात्कारी दोषी इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
- भारत दुनिया का आठवां सबसे प्रदूषित देश; टॉप 20 प्रदूषित शहरों में 19 एशिया के! - March 14, 2023
- मध्यप्रदेश की नयी आबकारी नीति पर बोले शिवराज, “नैतिक प्रतिबंध लगाया” - March 12, 2023
- जम्मू-कश्मीर में बिजली बिल नहीं भरने पर हुई कार्रवाई; गुलाम नबी आजाद और भाजपा नेताओं के घरों की बत्ती गुल! - March 12, 2023