आसाराम को रेप के मामले में गुजरात कोर्ट ने ठहराया दोषी, मंगलवार को होगा सजा का ऐलान!

    दोषी बाबा को धारा 376 2(सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है।

    0
    233
    आसाराम को रेप के मामले में गुजरात कोर्ट ने ठहराया दोषी
    आसाराम को रेप के मामले में गुजरात कोर्ट ने ठहराया दोषी

    आसाराम को बलात्कार के दोष में होगी सजा

    गुजरात की अदालत ने आसाराम बापू को रेप के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट आसाराम की सजा का ऐलान मंगलवार को करेगा। आसाराम बापू के खिलाफ वर्ष 2013 में एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा को लेकर अपना आदेश मंगलवार (31 जनवरी) के लिए सुरक्षित रख लिया। वहीं, अदालत ने सबूतों के अभाव में दोषी बाबा की पत्नी समेत छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

    अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, दोषी बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया। महिला का कहना है कि आसाराम ने इस घटना को शहर के बाहर बने अपने आश्रम में अंजाम दिया है।

    विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने सोमवार को कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और दोषी बाबा को धारा 376 2(सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत अवैध हिरासत के लिए दोषी ठहराया है। बलात्कारी दोषी इन दिनों राजस्थान के जोधपुर की जेल में रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं।

    [आईएएनएस इनपुट के साथ]

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.